CG Registry: छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के सम्मान और कल्याण के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 25 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर यह निर्णय लिया गया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, यह छूट सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके निधन की स्थिति में उनकी विधवा को केवल एक बार मिलेगी। 25 लाख रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि संपत्ति का मूल्य इससे अधिक होगा, तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देना होगा।
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सरकार का कहना है कि यह निर्णय देश की सेवा करने वाले सैनिकों के सम्मान और उन्हें आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय पर लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लागू होता है। नई व्यवस्था से पात्र हितग्राहियों को संपत्ति खरीदने में राहत मिलेगी।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा, जिसके लिए शपथ पत्र और सैनिक, पूर्व सैनिक या विधवा होने से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
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