Raipur Mall: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मॉल्स की पार्किंग को लेकर जिला उपभोक्ता फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया है। फोरम ने स्पष्ट किया है कि मॉल परिसर में पार्किंग सुविधा उपभोक्ताओं के लिए एक मूलभूत सेवा है और इसके लिए अलग से शुल्क वसूलना अवैध है। (रायपुर मॉल पार्किंग शुल्क)
पार्किंग शुल्क पर फोरम सख्त (Raipur Mall Parking Fees Ban)
शहर के कई मॉल्स में ग्राहकों से 10 से 30 रुपए तक पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा था, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही थी। इस मामले में दायर शिकायत की सुनवाई के दौरान फोरम ने मॉल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया। (रायपुर मॉल पार्किंग फ्री)
फ्री पार्किंग का निर्देश (Raipur Malls Free Parking)
जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि भविष्य में मॉल्स में आने वाले ग्राहकों से पार्किंग के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
फोरम ने मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला देते हुए मॉल प्रबंधन को 50 हजार रुपए मुआवजा और 5 हजार रुपए कानूनी खर्च देने का निर्देश भी दिया है।



