Play School: छत्तीसगढ़ में संचालित सभी प्ले स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग से पंजीयन कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना पंजीयन के प्ले स्कूल संचालित करने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बंद भी किया जा सकता है।
शिक्षा विभाग द्वारा गठित विशेष जांच टीम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्ले स्कूलों का निरीक्षण कर रही है। इस दौरान यह जांच की जा रही है कि किन स्कूलों में प्ले कक्षाएं संचालित हो रही हैं और उनका पंजीयन शिक्षा विभाग में विधिवत कराया गया है या नहीं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्ले स्कूलों का पंजीयन समय-समय पर नवीनीकरण के साथ अनिवार्य रूप से कराया जाना होगा। यदि कोई स्कूल बिना पंजीयन के प्ले कक्षाएं संचालित करता पाया जाता है, तो उसे प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे स्कूलों को केवल कक्षा पहली से आगे की कक्षाएं संचालित करने की अनुमति मिलेगी।
