BILASPUR NEWS :छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आत्महत्या के लिए बार-बार धमकी देना पति के साथ क्रूरता है। जब इस तरह की घटनाएं लगातार हो तो कोई भी पति-पत्नी शांति से नहीं रह सकता।
पत्नी का व्यवहार
ऐसी स्थिति में पत्नी के व्यवहार को देखते हुए पति के लिए किसी भी मेंटल प्रेशर के साथ उसके साथ रहना मुमकिन नहीं है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने तलाक के खिलाफ पत्नी की अपील खारिज कर दी है।
मुस्लिम परिवार ने दिया धोखा
बता दें कि एक मुस्लिम परिवार की युवती ने घरवालों के साथ मिलकर धोखा दिया और हिंदू युवक से शादी रचा ली। सच्चाई सामने आने पर पति ने तलाक के लिए केस लगाया, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति को तलाक के लिए हकदार माना।
