CG Land Registry Rules: छत्तीसगढ़ में अब पांच डिसमिल (2200 वर्गफीट) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह कानून अब लागू हो गया है।
अवैध प्लाटिंग पर सख्ती (CG illegal plotting ban)
इस कानून के तहत अब कृषि भूमि का ऐसा कोई उपखंड नहीं बनाया जा सकेगा, जिसका क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर (5 डिसमिल) से कम हो। सरकार का कहना है कि इस कदम से अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी। पहले रमन सिंह सरकार के समय यह नियम लागू था, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने इसे बदल दिया था। कानून में बदलाव के बाद कृषि भूमि की अवैध प्लाटिंग और कालोनियों के मामले तेजी से बढ़ गए थे। अब 2200 वर्गफीट से कम क्षेत्रफल वाले प्लॉट की रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक होगी।



शहरी इलाकों में लागू नहीं होगा नियम (Five Decimal Registry Ban CG)
यह कानून केवल ग्रामीण कृषि भूमि पर लागू होगा। शहरी क्षेत्रों में डायवर्टेड जमीन पर आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए पांच डिसमिल से कम क्षेत्रफल की जमीन की रजिस्ट्री पहले की तरह जारी रहेगी।
जियो-रेफरेंस नक्शे होंगे मान्य
संशोधन अधिनियम के तहत अब किसी भी ग्राम का सर्वे या रि-सर्वे पूरा होने के बाद अधिसूचित किए गए जियो-रेफरेंस नक्शे मान्य होंगे। सरकार का दावा है कि इससे सीमांकन और बटांकन से जुड़े विवाद समाप्त होंगे और राजस्व मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
