Raipur Double Murder Case: रायपुर में खतरनाक मर्डर, इंजेक्शन लगाने गए झोला छाप डॉक्टर ने पति पत्नी को मारडाला

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी से सटे अभनपुर थाना क्षेत्र के बिरोदा गांव में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बुजुर्ग दंपत्ति भूखन ध्रुव और उनकी पत्नी रूखमणी ध्रुव की निर्मम हत्या के मामले में एक झोलाछाप डॉक्टर राकेश कुमार बारले को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ के बाद हत्या के पीछे चौंकाने वाले कारण सामने आए हैं।

5 दिनों की जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार

16 जुलाई 2025 को अभनपुर थाने में मृतकों के रिश्तेदार ईश्वर साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोनों बुजुर्ग भूखन ध्रुव (62 वर्ष) और उनकी पत्नी रूखमणी ध्रुव (60 वर्ष) खून से लथपथ हालत में मृत पाए गए हैं। गले में धारदार हथियार से गहरे जख्म थे। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और अभनपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गांव में लगातार 5 दिन तक जांच की, लगभग 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की, सैकड़ों मोबाइल नंबरों और CCTV फुटेज की जांच की गई।

लोगों के पास डॉक्टर की करती थी बुराई

जांच के दौरान पता चला कि मृतका रूखमणी ध्रुव इलाज के लिए आरोपी राकेश कुमार बारले के पास जाया करती थीं। इलाज से राहत न मिलने पर वह आरोपी पर ताना मारती और लोगों से उसकी बुराई करती थीं। इसके अलावा आरोपी ने मृतक भूखन ध्रुव की जमीन का सौदा रायपुर निवासी एक व्यक्ति से करवाया था, जिसमें 10,000 रुपए बयाना लिया गया था, लेकिन भूखन ने बाद में सौदा रद्द कर दिया और पैसे लौटाने से मना कर दिया।

ऐसे दिया हत्या को अंजाम

घटना के दिन शाम करीब 6 बजे आरोपी भूखन ध्रुव के घर पहुंचा। पहले उसने भूखन की छाती और गले पर चाकू से वार किया और जब रूखमणी गर्म पानी लेकर लौटीं, तो उस पर भी उसी चाकू से हमला कर दिया। हत्या के बाद आरोपी कपड़े बदलकर धमतरी स्थित अपने घर गया, फिर चुपचाप वापस गांव लौटकर अपनी मेडिकल दुकान में बैठ गया।

आरोपी राकेश कुमार बारले (उम्र 30 वर्ष, निवासी कोड़ापारा, थाना कुरूद, जिला धमतरी) को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, दोपहिया वाहन, और घटना से संबंधित अन्य सामग्री जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध अभनपुर थाना में अपराध क्रमांक 265/25, धारा 103 BNS, 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस केस के खुलासे में एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट व थाना अभनपुर की टीम ने अहम भूमिका निभाई। कार्रवाई में निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह श्याम, निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।

 

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