CG Teacher Leave Rules: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों की अवकाश प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब छुट्टी के लिए केवल HRMIS पोर्टल के माध्यम से किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी।
ऑनलाइन आवेदन होगा अनिवार्य
डीपीआई के निर्देश के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक अवकाश लेने के लिए HRMIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अवकाश की स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया भी इसी पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे स्वीकार
विभाग के संज्ञान में आया था कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बावजूद कुछ स्थानों पर अब भी कागजी आवेदन लेकर छुट्टियां स्वीकृत की जा रही थीं। इसे देखते हुए डीपीआई ने साफ कर दिया है कि अब ऑफलाइन आवेदन के आधार पर किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई करनी होगी।
अब पूरी प्रक्रिया होगी डिजिटल
स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही VSK ऐप के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था लागू कर चुका है। अब अवकाश आवेदन और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया भी डिजिटल कर दी गई है। इससे उपस्थिति और अवकाश से जुड़े सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेंगे और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
शिक्षकों को रखना होगा इन बातों का ध्यान
- अवकाश के लिए केवल HRMIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- छुट्टी की स्वीकृति भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही मिलेगी।
- ऑफलाइन या कागजी आवेदन मान्य नहीं होंगे।
- समय पर आवेदन कर स्वीकृति मिलने के बाद ही अवकाश लें।


