CG Cabinet Decision: साय कैबिनेट की बैठक संपन्न, फिल्म ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री, अग्निवीरों को 10% आरक्षण; पढ़ें सभी बड़े फैसले

CG Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने, अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव और पूर्व अग्निवीर सैनिकों को आरक्षण देने का निर्णय शामिल है।

अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी नीति-2026 का अनुमोदन किया है। संशोधित नीति में मेरिट सूची में समान अंक आने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को 5 अंक दिए जाएंगे।

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से जुड़े विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्य अनुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाएगा। साथ ही मानदेय व्यवस्था में बदलाव करते हुए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर से 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के निर्णय का अनुमोदन किया है।

इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी आदेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी है।

इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। नए नियमों में नियुक्ति, सेवा शर्तें, भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान तय किए गए हैं।

 

 

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