CG Birth-Death Certificate Online: छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को नागरिकों के लिए सरल बनाते हुए इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। अब राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जा रहे हैं। यह व्यवस्था भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 में संशोधित पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रभावी हुई है।

संशोधित जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र वैध दस्तावेज होगा। इससे पहचान, शिक्षा और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित हुई है। वहीं अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे बच्चों के मामलों में पूर्व की तरह अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य रहेंगे।
राज्य में अक्टूबर 2023 के बाद से सभी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। प्रारंभिक दौर में आई तकनीकी चुनौतियों का समाधान कर लिया गया है और अब पोर्टल पूरी तरह सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। पहले से जारी ऑफलाइन प्रमाण पत्रों को भी अब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा सकता है।

इस नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए राज्य के सभी जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रारों को पोर्टल संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
आधार कार्ड निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी एकरूपता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। इससे नागरिकों को समय पर और सही दस्तावेज उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
