Blue Drum Murder Case: नीले ड्रम हत्याकांड में साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा

Blue Drum Murder Case: मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी साहिल शुक्ला और सह-आरोपी मुस्कान रस्तोगी को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाया। अदालत के इस फैसले के बाद मृतक सौरभ राजपूत के परिजनों ने संतोष जताया है।

Blue Drum Murder Case: मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी साहिल शुक्ला और सह-आरोपी मुस्कान रस्तोगी को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाया। अदालत के इस फैसले के बाद मृतक सौरभ राजपूत के परिजनों ने संतोष जताया है। (नीले ड्रम हत्याकांड)

सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोनों आरोपियों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था। सजा पर सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी मेरठ मंडल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़े, जबकि सौरभ राजपूत की मां, भाई और दोनों पक्षों के अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहे। (Nila Drum Murder Case)

फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में मौजूद कुछ वकीलों ने “भारत माता की जय” के नारे लगाए। उन्होंने इसे समाज के लिए कड़ा संदेश बताते हुए कहा कि जघन्य अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका का यह फैसला महत्वपूर्ण है।

मामला देशभर में नीले ड्रम हत्याकांड के नाम से चर्चित हुआ था, जिसमें सौरभ राजपूत (Saurabh Rajput Murder Case) की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छिपाने का आरोप साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी पर सिद्ध हुआ था। लंबी सुनवाई, कई गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

 

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