PM Fasal Bima Yojana: 31 जुलाई तक कराएं फसल बीमा; धान समेत 8 फसलों पर मिलेगा लाभ, ये जरूरी दस्तावेज

Fasal Bima Yojana

PM Fasal Bima Yojana: खरीफ सीजन 2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास 31 जुलाई तक आवेदन करने का समय है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी फसल का बीमा करा लें। समय पर बीमा कराने पर प्राकृतिक आपदा, रोपाई में बाधा और कटाई के बाद होने वाले नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता मिल सकेगी।tc

इन फसलों पर मिलेगा बीमा

योजना के तहत धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, अरहर, उड़द, रागी और कोदो फसलों का बीमा कराया जा सकता है। धान सिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 66 हजार रुपए और धान असिंचित फसल के लिए 49,500 रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। सिंचित धान के लिए 1,320 रुपए और असिंचित धान के लिए 990 रुपए प्रति हेक्टेयर किसान अंश निर्धारित किया गया है।

ये दस्तावेज हैं जरूरी

फसल बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज (बी-1 और पी-2), बैंक पासबुक की प्रति, फसल बोने का घोषणा पत्र और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। बटाईदार, कास्तकार और साझेदार किसानों को फसल साझा या कास्तकार का घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। आधार सत्यापन के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यहां करवा सकते हैं बीमा

किसान अपने नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्थान या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को ओलावृष्टि, बादल फटना, आकाशीय बिजली, रोपाई में बाधा तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

पिछले वर्ष किसानों को मिला लाभ

कृषि विभाग के अनुसार पिछले वर्ष जिले के 1,177 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 1.28 करोड़ रुपए का दावा भुगतान किया गया था। प्रशासन ने किसानों से समय रहते आवेदन पूरा करने की अपील की है ताकि नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके।

 

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