रायपुर | Raipur Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाते हुए साल 2025 के अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस डिपो और अन्य पुब्लिक स्सेथानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए हैं।

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देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने डॉग बाइट के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है।
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बता दें कि कोर्टने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों को सुरक्षा दी जाए।
