Durg Murder: दुर्ग जिले के कुम्हारी में 4 साल के मासूम की हत्या करने वाले सौतेले पिता और मां को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला फरवरी 2024 का है, जब कुम्हारी के शंकर नगर में रहने वाले दंपत्ति ने बच्चे को बेरहमी से मारा और चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया था। घटना कुम्हारी थाना क्षेत्र की है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी मनप्रीत सिंह अपने सौतेले बेटे जगदीप सिंह (4 वर्ष) के साथ अमानवीय व्यवहार करता था। घटना वाले दिन भी उसने बच्चे को उठाकर पटक दिया और पेट पर जोरदार वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों पति-पत्नी ने बिना किसी को बताए अंतिम संस्कार कर दिया।

ऐसे हुआ खुलासा
31 जनवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच हुई इस घटना की जानकारी पड़ोसी हरिनाथ यादव ने पुलिस को दी थी। उन्होंने बताया कि मनप्रीत अकसर अपने सौतेले बेटे को पीटता था। एक बार उसने बच्चे के गले में रस्सी बांधकर हवा में उठा दिया था। 31 जनवरी की शाम मोहल्लेवासियों ने बच्चे की पिटाई देखी थी और अगले दिन उसकी मौत हो गई।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्चे के पेट और गुप्तांगों पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे की मौत पटकने और लगातार मारपीट के कारण हुई।

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
कुम्हारी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की अदालत ने कहा कि यह अपराध समाज की चेतना को झकझोर देता है। अदालत ने टिप्पणी की – “अभियुक्तों ने अपने संरक्षण में रह रहे 4 वर्षीय मासूम के साथ घोर अमानवीय व्यवहार किया। ऐसे अपराधों में नरमी बरतना उचित नहीं है।”
कोर्ट ने दोनों आरोपियों मनप्रीत सिंह और गायत्री साहू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों 2 फरवरी 2024 से जेल में हैं और अब आगे की सजा केंद्रीय कारागार दुर्ग में काटेंगे।
