CG Judicial Transfer: न्यायिक सेवा में बड़ा फेरबदल; 56 सिविल जजों को मिली पोस्टिंग, 15 न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर

CG Judicial Transfer: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पीएससी के माध्यम से चयनित 56 नए सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) की पहली पदस्थापना कर दी है। इसके साथ ही हायर ज्यूडिशियल सर्विस और लोअर ज्यूडिशियल सर्विस के 15 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं के आदेश भी जारी किए गए हैं।

बिलासपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, राज्य शासन द्वारा प्रोबेशन पर नियुक्त सभी 56 नए सिविल जजों को 29 अगस्त तक अपने-अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

हायर ज्यूडिशियल सर्विस में तबादले

हायर ज्यूडिशियल सर्विस के 5 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। दंतेवाड़ा परिवार न्यायालय के न्यायाधीश हरीश कुमार अवस्थी को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर बनाया गया है।

ममता पटेल को अंबिकापुर से द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर, ज्योति अग्रवाल को पेंड्रारोड से राजनांदगांव, नमिता मिंज भास्कर को धमतरी तथा न सिंह साहू को राजनांदगांव से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) दंतेवाड़ा पदस्थ किया गया है।

विशेष अदालतों में नई जिम्मेदारी

रायपुर के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा को एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

अंबिकापुर में कमलेश जगदल्ला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और स्मिता रत्नावत को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सिविल जज सीनियर डिवीजन में बदलाव

सतीश कुमार खाखा को प्रतापपुर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) एवं प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन मुंगेली नियुक्त किया गया है।

भगवान दास पनिका को प्रतापपुर, श्वेता पटेल को छुईखदान, ईशान व्यास को दुर्ग और नीलेश जगदल्ला को राजनांदगांव पदस्थ किया गया है।

हाईकोर्ट में ओएसडी की नियुक्ति

दुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार कश्यप को प्रतिनियुक्ति पर हाईकोर्ट में ओएसडी नियुक्त किया गया है।

जूनियर डिवीजन के जजों का भी तबादला

हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन संवर्ग के 7 न्यायिक अधिकारियों के तबादले भी किए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को जारी आदेश के अनुसार नई पदस्थापना स्थल पर निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

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