PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए अधिसूचित सभी फसलों का बीमा कराने और प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दी गई है। किसानों के नामांकन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकार के अनुरोध और बीमा कंपनियों की सहमति के बाद यह निर्णय लिया है।![]()
पात्र किसानों को मिलेगा लाभ
14 अगस्त तक फसल बीमा कराने वाले सभी पात्र ऋणी और अऋणी किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम अनुदान का लाभ नियमानुसार मिलेगा। इस फैसले से अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।
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जिलेभर में चलाया जा रहा जागरूकता अभियान
कलेक्टर के निर्देशन में कृषि विभाग, सेवा सहकारी समितियों, बैंक शाखाओं, सेवा सेतु केंद्रों और अधिकृत बीमा कंपनियों के माध्यम से जिले के सभी विकासखंडों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव ने किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील की है।
ऐसे करा सकते हैं आवेदन
किसान सेवा सहकारी समिति, बैंक, सेवा सेतु केंद्र, अधिकृत बीमा कंपनी अथवा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।


