CG Public Holiday: छत्तीसगढ़ में इस दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

CG Public Holiday: जून के आखिरी सप्ताह में छत्तीसगढ़ के लोगों को लगातार छुट्टियां मिलने वाला है। 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सरकारी कार्यालयों, बैंक, स्कूल, कॉलेज और कई निजी शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

CG Public Holiday: जून के आखिरी सप्ताह में छत्तीसगढ़ के लोगों को लगातार छुट्टियां मिलने वाला है। 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सरकारी कार्यालयों, बैंक, स्कूल, कॉलेज और कई निजी शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।tcw

स्कूली बच्चों और कर्मचारियों को राहत

नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बीच स्कूली बच्चों को इस सप्ताह एक दिन की छुट्टी मिलेगी। मुहर्रम के सार्वजनिक अवकाश के कारण 26 जून को प्रदेशभर के सरकारी और निजी स्कूलों के साथ सभी कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं सरकारी कार्यालयों और बैंक शाखाओं में भी कामकाज नहीं होगा।

27 और 28 जून को भी बैंक बंद

26 जून के सार्वजनिक अवकाश के बाद 27 जून को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। इसके अगले दिन 28 जून को रविवार होने से देशभर में बैंक अवकाश रहेगा। लगातार तीन दिनों तक बैंक सेवाएं प्रभावित रहने की संभावना है, इसलिए जरूरी बैंकिंग कार्य पहले ही निपटाने की सलाह दी गई है।

CG Public Holiday: जून के आखिरी सप्ताह में छत्तीसगढ़ के लोगों को लगातार छुट्टियां मिलने वाला है। 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सरकारी कार्यालयों, बैंक, स्कूल, कॉलेज और कई निजी शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

वक्फ बोर्ड के आदेश पर रोक

इधर, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने 11 जून 2026 को मुहर्रम कार्यक्रमों को लेकर जारी उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें दरगाहों, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों में डीजे, धुमाल और नाच-गाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी कि वक्फ बोर्ड को इस प्रकार का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रथम दृष्टया तर्कों को उचित मानते हुए वक्फ बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी।

 

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