CG Ration: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने छत्तीसगढ़ में तीन माह के एकमुश्त राशन वितरण की समय सीमा बढ़ा दी है। अब राशनकार्डधारी हितग्राही 15 मई 2026 तक अप्रैल से जून 2026 का खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।![]()
आदेश जारी
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र राशनकार्डधारी परिवारों को तीन माह का खाद्यान्न एकमुश्त वितरित किया जा रहा है।
पहले निर्धारित समय सीमा में राशन नहीं ले पाने वाले हितग्राहियों को राहत देते हुए अब अंतिम तिथि 15 मई 2026 तय की गई है।
सभी जिलों को दिए गए निर्देश
विभाग ने राज्य के सभी जिलों के उचित मूल्य दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर सभी पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए।
विभाग ने कहा है कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ किसी भी पात्र परिवार से छूटना नहीं चाहिए।राशनकार्डधारी समय रहते अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान पहुंचकर अप्रैल, मई और जून 2026 का खाद्यान्न प्राप्त कर लें।


