बिलासपुर: Railway Rules Changes: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, रिफंड और बोर्डिंग प्रक्रिया पर पड़ेगा। (Train Ticket Rules)

रेलवे के नए नियमों के तहत अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इससे उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश अपने मूल स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाते। इसके अलावा, ट्रेन में सीट खाली होने की स्थिति में अंतिम समय तक श्रेणी (क्लास) अपग्रेड कराने की सुविधा भी दी गई है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। (Railway Refund Process)
टिकट कैंसिलेशन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। अब काउंटर से खरीदे गए टिकट देश के किसी भी रेलवे स्टेशन से रद्द कराए जा सकते हैं। वहीं टिकट कैंसिलेशन की समय सीमा को बढ़ाकर 72, 24 और 8 घंटे कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को ज्यादा समय मिलेगा। (रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम)

ई-टिकट धारकों के लिए TDR (टिकट डिपॉजिट रसीद) जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब रिफंड की राशि सीधे यात्रियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। रेलवे ने टिकट कालाबाजारी रोकने के लिए आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया है। साथ ही रिजर्वेशन चार्ट अब ट्रेन के प्रस्थान से 9 से 18 घंटे पहले तैयार किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। (Railway New Rules 2026)
