Bilaspur News: बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल,पंप संचालकों को दिए निर्देश

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Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बिना नंबर प्लेट या छेड़छाड़ वाली नंबर प्लेट के साथ चलने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर अब जिले के किसी भी पेट्रोल या डीजल पंप पर ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जिनकी नंबर प्लेट गायब है या नियमों के विपरीत लगी हुई है। (बिलासपुर में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल)

पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि संदिग्ध नंबर प्लेट वाले वाहन दिखाई देने पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9479193099 पर सूचना दें। पुलिस के अनुसार कई गंभीर सड़क हादसों और आपराधिक घटनाओं में ऐसे वाहनों का इस्तेमाल सामने आया है, जिनकी पहचान करना मुश्किल होता है। (बिलासपुर पेट्रोल पंप नया नियम)

इस अभियान का उद्देश्य केवल ट्रैफिक नियमों का पालन कराना ही नहीं, बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाना है। पुलिस अब ऐसे मामलों में सीधे कोर्ट में चालान पेश कर रही है। थाना, चौकी और ट्रैफिक पुलिस को भी इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नंबर प्लेट में नियमों के विपरीत बदलाव दिखाई देने पर वाहन चालक को पेट्रोल या डीजल देने से मना कर दें। इसके लिए जल्द ही पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक भी आयोजित की जाएगी। फिलहाल थाना और चौकी प्रभारियों के साथ पेट्रोलिंग टीम को पंप संचालकों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी निजी या सरकारी पेट्रोल पंप संचालक द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ्यूल स्टेशनों में निगरानी के लिए पुलिस विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था भी की जा रही है।

 

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