Rajim Kumbh Mela 2026: 1 से 15 फरवरी तक राजिम-नवापारा-मगरलोड में शराब दुकानें बंद, राजिम मेला के चलते आदेश जारी

Rajim Kumbh Mela 2026: 1 से 15 फरवरी तक राजिम-नवापारा-मगरलोड में शराब दुकानें बंद,

Rajim Kumbh Mela 2026: राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 के दौरान धार्मिक गरिमा, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ा फैसला लिया है। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 (महाशिवरात्रि) तक राजिम कुंभ मेला क्षेत्र को शुष्क क्षेत्र घोषित किया गया है। (1 से 15 फरवरी तक राजिम-नवापारा-मगरलोड में शराब दुकानें बंद)

यह आदेश रायपुर जिला के नवापारा, धमतरी जिला के मगरलोड (Magarlod Sharab Dukan Band) और गरियाबंद जिला के राजिम (Rajim Liquor Shop Closed) क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में इन क्षेत्रों में देशी-विदेशी मदिरा की सभी दुकानें, होटल-बार, रेस्टॉरेंट-बार, क्लब तथा भांग और भांगघोटा की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

Rajim Kumbh Mela 2026: 1 से 15 फरवरी तक राजिम-नवापारा-मगरलोड में शराब दुकानें बंद, राजिम मेला के चलते आदेश जारी

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शुष्क अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति, होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब या गैर लाइसेंसी प्रतिष्ठान को मदिरा बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण और गैर लाइसेंस प्राप्त परिसरों में संग्रहण पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जब्ती के साथ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (Nawapara Sharab Dukan Band)

अवैध मदिरा परिवहन और बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिए राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर तथा जिला आबकारी अधिकारी गरियाबंद को विशेष निगरानी और जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत संभावित ठिकानों और वाहनों की सघन जांच कर दोषियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया जाएगा।

 

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