Raipur News: झूठे बयान दर्ज कराने का आरोप, रायपुर कोर्ट से EOW/ACB अधिकारियों को नोटिस, भूपेश बघेल बोले- “मामला आगे बढ़ा है”

Raipur News: कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन द्वारा लगाए गए परिवाद पर सुनवाई करते हुए रायपुर की अदालत ने EOW/ACB के निदेशक सहित दो अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। देवांगन ने अपने परिवाद में आरोप लगाया है कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने CrPC की धारा 164 या BNSS की धारा 183 के तहत अभियुक्तों के झूठे बयान दर्ज करवाने का प्रयास किया है।

इस मामले में भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, अदालत व जांच एजेंसी ईओडब्लू/एसीबी के बीच आपराधिक सांठगांठ की शिकायत पर मामला थोड़ा आगे बढ़ा है। रायपुर की एक अदालत ने आज ईओडब्लू/एसीबी के निदेशक सहित दो अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है।

बघेल ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन ने एक परिवाद दायर कर शिकायत की थी कि ईओडब्लू/एसीबी गलत तरीके से CrPC की धारा 164 या BNSS की धारा 183 के तहत बयान दर्ज करवाकर कथित कोल घोटाले व अन्य मामले में अभियुक्तों को खिलाफ झूठे बयान गढ़ रही है। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की सहित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने एक पत्रवार्ता कर इसे लोकतंत्र के लिए घातक परिपाटी बताया था।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *