Diwali Bonus Tax: दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। हर साल की तरह इस बार भी कंपनियां कर्मचारियों को बोनस और गिफ्ट्स दे रही हैं, लेकिन इस बार इन पर टैक्स नियमों में अहम बदलाव हुए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बोनस और गिफ्ट्स की टैक्स गणना अब अलग-अलग तरीके से की जाएगी।
गिफ्ट्स पर टैक्स
अगर आपकी कंपनी दिवाली पर मिठाई, कपड़े, गैजेट्स या कोई अन्य गिफ्ट देती है जिसकी कीमत 5,000 रुपए तक है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
लेकिन अगर गिफ्ट की वैल्यू 5,000 रुपए से अधिक है, तो पूरी रकम को आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा और आपकी सैलरी की टैक्स दर के हिसाब से टैक्स देना होगा।

बोनस पर टैक्स
अगर कंपनी कैश बोनस देती है, तो वह आपकी सैलरी इनकम का हिस्सा माना जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी को 30,000 रुपए का बोनस मिलता है, तो उसे अपनी वार्षिक आय में जोड़कर टैक्स देना होगा।
इस पर किसी भी तरह की अलग छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई कर्मचारी बोनस की रकम को आईटीआर (ITR) में नहीं दिखाता, तो आयकर विभाग नोटिस जारी कर सकता है।

नए टैक्स सिस्टम (New Tax Regime 2025) की दरें:
0 से 4 लाख रुपए तक – कोई टैक्स नहीं
4 लाख से 8 लाख रुपए तक – 5% टैक्स
8 लाख से 12 लाख रुपए तक – 10% टैक्स
12 लाख से 16 लाख रुपए तक – 15% टैक्स
16 लाख से 20 लाख रुपए तक – 20% टैक्स
20 लाख से 24 लाख रुपए तक – 25% टैक्स
24 लाख रुपए से ऊपर – 30% टैक्स
नए टैक्स सिस्टम में अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि सरकार ने इसमें 60,000 रुपए तक की मानक छूट शामिल की है।
