Balrampur Murder: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से घरेलू विवाद के चलते हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का फैसला सामने आया है। चार साल पुराने इस मामले में बहू ने गुस्से में अपनी सास की हत्या कर दी थी। अब कोर्ट ने आरोपी बहू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
झगड़े के बाद बहू ने की सास की हत्या (daughter-in-law killed mother-in-law Balrampur)
दरअसल, घटना 13 फरवरी 2021 की है। ग्राम जारगीम बहासटोला में घरेलू विवाद के दौरान बहू बुधेश्वरी पैकरा (Budheshwari Paikara) और उसकी सास दौनी पैकरा ( dauni Packra Murder Balrampur) के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर बुधेश्वरी ने कुल्हाड़ी और जलाऊ लकड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में दौनी की मौके पर ही मौत हो गई।
अगले दिन जब दौनी कहीं नजर नहीं आईं तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। शंकरगढ़ थाने में मर्ग क्रमांक 09/2021 दर्ज किया गया। जांच के बाद बुधेश्वरी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत अपराध दर्ज किया गया।
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने बुधेश्वरी पैकरा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बुधेश्वरी पैकरा 14 फरवरी 2021 से ही न्यायिक अभिरक्षा में है। अदालत ने कहा कि उसकी यह अवधि सजा में जोड़ी जाएगी। हालांकि परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने क्षतिपूर्ति का आदेश उपयुक्त नहीं माना।