GST Rate Cut 2025: 3 सितंबर 2025 को GST काउंसिल की 56वीं बैठक (GST council meeting) में आम आदमी, छोटे व्यापारियों और किसानों को राहत देने वाले कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब सिर्फ 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब रहेंगे। ये नए टैक्स स्लैब 22 सितंबर से लागू होंगे।

अब इन चीजों पर जीरो GST (New GST slab India)
वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कई सामानों को शून्य टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है. UHT दूध (GST on milk and cheese), छेना पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा, को अब जीरो जीएसटी स्लैब में डाला गया है और इन पर कई जीएसटी नहीं लगेगा. इसके अलावा एक बड़ी राहत देते हुए इंडिविजुअल इंश्योंरेंस पॉलिसी पर लगने वाले जीएसटी को खत्म करते हुए जीरो कर दिया गया है. शिक्षा से जुड़े सामानों, पेंसिल, कटर, रबर और नोटबुक पर भी 12 फीसदी को हटाकर इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है. इसके अलावा 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी को शून्य किया गया है।

5% GST स्लैब में शामिल सामान (GST 5% 18% slab)
वित्त मंत्री ने बताया कि कॉमन मैन और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए बताया शैंपू, साबुन, तेल समेत रोजमर्रा में घरों में इस्तेमाल होने वाले सामानों को अब 5 फीसदी के दायरे में शामिल किया गया है. इसके अलााव नमकीन, पास्ता, कॉफी, नूडल्स पर भी टैक्स कम करते 5% किया गया है. थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर को भी 18 फीसदी से कम करते हुए इस कैटेगरी में शामिल किया गया है. चीज, मक्खन पर 12 फीसदी की जगह 5% टैक्स लगेगा, तो सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर भी टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. अब 2500 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर भी इस दर से जीएसटी लागू होगा।

किन पर पड़ेगी महंगाई की मार
बैठक में जहां कई सामानों पर टैक्स कम किया गया है, वहीं TV, AC, कार और लग्जरी आइटम्स को 18% टैक्स स्लैब में ही रखा गया है। ऐसे में ये प्रोडक्ट्स सस्ते होने की बजाय महंगे बने रहेंगे।
