Raipur Nagar Nigam: सम्पत्ति कर में छूट का लाभ लेने से चूके कई करदाता, अब तारीख बढ़ने की उम्मीद…

Raipur Nagar Nigam: रायपुर नगर निगम द्वारा संपत्ति कर (Property Tax) में दी गई छूट की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन शहर के सैकड़ों करदाता अब भी इस उम्मीद में हैं कि निगम इस छूट की मियाद कुछ और बढ़ा दे, ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें।

नगर निगम ने 30 जून 2025 तक संपत्ति कर अदा करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत कई करदाताओं ने समय रहते भुगतान कर लाभ उठाया, मगर बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी रह गए जो या तो जानकारी के अभाव में, या निजी कारणों से इस लाभ से वंचित रह गए।

❝समय रहते जानकारी नहीं मिली❞

अमृत पाल कहते हैं, “जब मुझे पता चला कि छूट 30 जून तक थी, तब तक तारीख गुजर चुकी थी। अगर प्रचार-प्रसार ज्यादा होता, तो शायद मैं भी समय पर टैक्स भर देता।”

❝विदेश यात्रा में थी, तारीख बढ़ती तो राहत मिलती❞

मधु जैन, जो समय पर भुगतान नहीं कर पाईं, बताती हैं, “हम लोग परिवार समेत विदेश यात्रा पर थे। निगम अगर छूट की तारीख कुछ दिन और बढ़ा देता, तो हमारे जैसे सैकड़ों लोग इसका फायदा उठा सकते थे।”

❝प्रचार-प्रसार की कमी रही❞

राकेश रुंगटा, एक नियमित करदाता, कहते हैं, “मैं हर साल बड़ी रकम टैक्स के रूप में देता हूं, लेकिन इस बार छूट की जानकारी ही समय पर नहीं मिली। निगम को चाहिए था कि वो शहरभर में होर्डिंग, SMS या नोटिस के ज़रिए अधिक प्रचार करता।”

छूट की अवधि में बढ़ोतरी हो

जनता की मांग है कि निगम छूट की तारीख बढ़ाए ताकि आमजन करदाता भावना के साथ कर चुका सकें, वंचित लोग भी लाभ ले सकें। जिससे निगम का राजस्व और ज़्यादा बढ़ सके। इस तरह की छूट योजनाएं केवल करदाताओं के लिए लाभकारी नहीं होतीं, बल्कि यह नगर निगम की आय बढ़ाने का भी एक व्यावहारिक तरीका है।

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