CG Breaking: Raipur: सुकमा के पकेला पोटाकेबिन स्कूल में बच्चों के भोजन में फिनाइल मिलने की घटना और हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सभी स्कूलों की रसोई में CCTV कैमरे अनिवार्य होंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बच्चों के भोजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी स्कूलों और छात्रावासों के लिए 10 बिंदुओं के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश सभी जिलों के कलेक्टर, SP और संबंधित विभागों को भेजे गए हैं। (phenyl in midday meal case)
पढ़िए सरकार के 10 नए नियम (school kitchen CCTV cameras)
- स्कूलों और छात्रावासों की रसोई व भोजन परोसने वाले क्षेत्रों में CCTV कैमरे अनिवार्य होंगे।
- भोजन परोसने से पहले शिक्षक और वार्डन खुद स्वाद लेकर प्रमाण देंगे।
- प्रत्येक जिले में खाद्य सुरक्षा निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
- किसी भी चूक पर संस्था प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- रसोई क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- फिनाइल, कीटनाशक, डिटर्जेंट और केरोसिन जैसे खतरनाक पदार्थ सीलबंद कंटेनरों में अलग रखे जाएंगे।
- सभी स्कूलों और छात्रावासों में प्राथमिक चिकित्सा किट और विषहर औषधियां अनिवार्य होंगी।
- नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से समन्वय और आपातकालीन मॉक ड्रिल की व्यवस्था होगी।
- घटना की स्थिति में पुलिस को तत्काल सूचना दी जाएगी और अभिभावक-शिक्षक निगरानी समिति की नियमित समीक्षा होगी।
- राज्य स्तर पर हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।
सरकार का सख्त रुख (CG government guidelines for school)
निर्देशों में साफ कहा गया है कि बच्चों के भोजन की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और एसपी को भेज दिए गए हैं।